लापरवाही पर प्रशासन का सख्त रुख, अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल तो लिया गया बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ :  दुर्ग संभाग में शासकीय कामकाज में लापरवाही बरतने के आरोप में घुमका तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है।बताया गया है कि पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों के निपटारे में लगातार देरी की जा रही थी। इसके अलावा सरकारी दायित्वों के निर्वहन में भी लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई

तहसीलदार के खिलाफ यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है। प्रशासन की ओर से माना गया कि आर्थिक सहायता से संबंधित प्रकरणों को समय पर आगे नहीं बढ़ाए जाने से जरूरतमंद परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।निलंबन के बाद मुकेश कुमार ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

लापरवाही पर प्रशासन ने दिया सख्त संदेश

इस कार्रवाई को सरकारी योजनाओं और सहायता से जुड़े मामलों के समय पर निपटारे को लेकर प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में अनावश्यक देरी न हो, इसे लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा रहा है।

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