अपहरण, लूट और हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार का जुर्माना

जांजगीर चाम्पा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सेशन कोर्ट का अहम फैसला देखने को मिला है। कोर्ट ने अपहरण, लूट और हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है।

जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों राहुल श्रीवास, सोम प्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी ने अमरकंटक जाने के लिए कार बुक करके चालक की हत्या कर लूटपाट की थी।

हत्या कर कार चालक से की लूटपाट

दरअसल, सभी आरोपी 13 अप्रैल 2024 को अमरकंटक जाने के लिए निकले थे। पेंड्रा के पास कार चालक रमाकांत तिवारी को खाना खाने के बहाने रुकवाया और उसका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके सीने में पत्थर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी उसे लूटकर फरार हो गए।

सेशन जज जयदीप गर्ग ने की मामले की सुनवाई

घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां सेशन जज जयदीप गर्ग ने मामले में सुनवाई की। 15 गवाहों के बयान के बाद तीन आरोपियों को हत्या, लूट और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया गया।

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